बाल्टीमोर (मैरीलैंड) 27 नवम्बर (हि.स.)। बाल्टीमोर हाईस्कूल गोलीकांड की पहली घटना में हत्या के आरोप में बेकसूर आजीवन जेल की सजा भुगत रहे तीन लोगों को 36 साल बाद सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया। तीनों को 1983 में हिरासत में लिया गया था। तब ये किशोर थे।
एलफ्रेड चेस्टनेट, रांसम वाटकिंस और एंड्रयू स्टूअर्ट पर आरोप था कि 1983 में उन्होंने हमउम्र 14 वर्षीय छात्र की गर्दन पर गोली चलाई। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तीनों को 1984 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सोमवार को बाल्टीमोर की एक अदालत ने सजायाफ्ता चेस्टनेट की पुनरीक्षण याचिका में प्रस्तुत नए सबूतों के आधार पर उन्हें बेकसूर घोषित करते हुए तीनों को जेल से रिहा कर दिया। बाल्टीमोर स्टेट अटार्नी मैरिलिन मोसबी ने कहा है कि पुलिस की इस मामले में छानबीन में नाकामी और गवाहों की गलतबयानी के कारण इन तीनों को आजीवन कैद की सजा भुगतनी पड़ी है। मैरीलैंड राज्य में नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है।