नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, आरबीआई ने निजी क्षेत्र के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आरबीआई ने जारी बयान में कहा कि विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एसबीआई पर भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी–वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना यह लगाया है।
वहीं, रिजर्व बैंक ने कहा कि ‘ग्राहक सुरक्षा-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देयता’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन’ और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता’ पर आरबीआई के द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47A (1) (c), 46(4)(i) और 51(1) के प्रावधानों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।