रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर 5 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
नई दिल्ली, 14 मई (हि.स.)। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड होल्डिंग के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने गुरुवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। बैंक ने बताया कि आरबीआई ने एसजीएल फार्मों के बाउंस होने से जुर्माना लगाया।
उल्लेखनीय है कि सरकारी प्रतिभूतियों और चालान बिलों को कागज रहित रूप में रखने के लिए आरबीआई के पास एक सहायक सामान्य बहीखाता (एसजीएल) रखना होता है। बता दें कि इस खाते का इस्तेमाल आपूर्ति और भुगतान व्यापार के लिए किया जाता है।