तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई ने लगाया 35 लाख रुपये का जुर्माना

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31 मार्च,2017 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की वित्‍तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए आरबीआई ने जांच की थी।



मुंबई/नई दिल्‍ली, 28 अक्‍टूबर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना फ्रॉड क्‍लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्‍लंघन करने पर आरबीआई ने लगाया था। रिजर्व बैंक 24 अक्‍टूबर,2019 को आदेश जारी कर तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर ये जुर्माना लगाया था।
आरबीआई की ओर से 25 अक्‍टूबर को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने उसके दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्‍लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक्‍स और कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियामकीय अनुपालन में कमी की वजह से तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर ये जुर्माना लगाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक के किसी लेनदेन या ग्राहकों के साथ किया गया किसी तरह का एग्रीमेंट इससे प्रभावित होगा। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च,2017 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की वित्‍तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए आरबीआई ने जांच की थी। इसके आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर ये पूछा गया कि दिशा-निर्देशों का पालन न करने की वजह से क्‍यों नहीं उस पर जुर्माना लगाया जाए।

 


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