आरबीआई के नोट बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से संज्ञान लेने को कहा

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नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में 2013 में अलगाववादी समूहों द्वारा 30 करोड़ रुपये के नोटों को एक्सचेंज करने के आरबीआई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संज्ञान लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे दो हफ्ते में केंद्र सरकार का निर्देश प्राप्त करें।
अमृतसर निवासी सतीश भारद्वाज ने दायर याचिका में कहा है कि कश्मीरी अलवागवादी संगठन कश्मीर ग्रेफिटी ने नोटों पर देश विरोधी नारे लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। इस संगठन ने उन नोटों पर गो इंडिया, गो बैक, लीव कश्मीर जैसे देश विरोधी नारे लिखे थे। रिजर्व बैंक की जम्मू शाखा ने इन नोटों को एक्सचेंज किया था जो रिजर्व बैंक के नोट रिफंड रुल्स 2009 और आरबीआई एक्ट के विरुद्ध है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकार से कई बार जवाब मांगा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। याचिका में इस मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है।

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