नई दिल्ली, 21 जनवरी (हि.स.)। राजीव गांधी हत्याकांड मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि दोषी एजी पेरारिवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हत्या के दोषी पेरारिवलन ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की। उसने अंतरराष्ट्रीय साजिश की पड़ताल नहीं की। सुनवाई के दौरान पेरारिवलन के वकील ने कहा था कि इस घटना के 20 साल बीत चुके हैं। कोलंबो जेल में बंद निक्सन से पूछताछ की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। निक्सन ने आईडी की सप्लाई की थी, जिससे राजीव गांधी की हत्या की गई थी। बम को लेकर जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। पेरारिवलन को केवल बैटरी लाने के जुर्म में इतने वर्षों तक जेल में काटना पड़ा है।