राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमाएं सात दिन के लिए सील

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जयपुर, 10 जून (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की अन्य राज्यों से लगती सीमाएं सील कर दी हैं। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) एमएल लाठर की ओर से सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्तों को जारी आदेश में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगी सीमाओं को सात दिन के लिए पूरी तरह से सील करने को कहा गया है। बॉर्डर और टोल नाकों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर संबंधित सीमावर्ती जिला कलेक्टरों को भी इसकी पालना करने को कहा गया है। सीमा सील होने के बाद अब बिना पास के किसी को भी यहां आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण अंतरराज्यीय आवागमन को नियंत्रित करना जरूरी है। इन मार्गो पर चेकपोस्ट स्थापित कर बिना पास आने जाने की अनुमति नहीं दी जाए। केवल ऐसे लोगों को आने-जाने की अनुमति दी जाए, जिन्होंने सरकार से अनापत्ति ले रखी हो। राज्य में यह पास औऱ अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को है। ऐसे में उन्हें भी आपातकालीन स्थिति के आकलन के बाद ही ऐसे पास और अनुमति जारी करने को कहा गया है।
पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, कानून- व्यवस्था एम.एल. लाठर के अनुसार अंतरराज्यीय मार्गों के अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी चेक पोस्ट स्थापित कर जांच की व्यवस्था कर बिना अनुमति धारकों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक कार्यों में आने-जाने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि सरकार के इन आदेशों का असर रेल और हवाई जहाज सेवाओं पर नहीं पडेगा।
गौरतलब है लॉकडाउन 5.0 की गाइड लाइन में किसी भी बिना पास के आने-जाने की छूट दी गई थी।


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