रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कोर्ट से झटका

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ईडी मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी खारिज- दलीलें सुनने के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत



नई दिल्ली, 23 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपित और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को झटका दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी की ईडी मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दिया है। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने पिछले 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले पर दलीलें सुनने के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की है। तेजस्वी यादव ने कोर्ट में ईडी मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी लगाई थी। ईडी ने यह केस सीबीआई की एफआईआर पर दर्ज किया था। छह जून को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपित विनय कोचर को सिंगापुर और ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी थी। 18 मार्च को कोर्ट ने दो आरोपितों प्रदीप कुमार गोयल और राकेश सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

कोर्ट ने 17 सितंबर, 2018 को ईडी के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपित बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।

 


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