नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को 2 अक्टूबर से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर किए गए आह्वान के तहत रेलवे ने यह फैसला किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे प्लास्टिक के कचरे को कम करने और इसके पर्यावरण अनुकूल निपटारे की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दे रहा है।
इस संबध में रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एक बार उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। सभी रेलवे वेंडरों को प्लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा आईआरसीटीसी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में प्लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को लौटाने की व्यवस्था लागू करेगा। प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह तोड़ देने वाली मशीनें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।
रेलवे ने अपने कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कम किया जाए, प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइक्लिंग कर इसका फिर से इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ ही फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले सस्ते बैगों का उपयोग हो, ताकि प्लास्टिक के स्टॉक में कमी आ सके।
रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को यह निर्देश भी दिया है कि गांधी जयंती पर प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की शपथ दिलाई जाए। इसके अलावा रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वालों (यूजर) के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी उपाय अपनाए जाएं।