डीयू कॉलेजों के आठ प्रोफेसरों ने वेतन भुगतान के लिए हाईकोर्ट का किया रुख

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नई दिल्ली, 15 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के विभिन्न कॉलेजों के आठ प्रोफेसरों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मई महीने से बकाया सैलरी देने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि पिछले मई महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं देना संविधान की धारा 14, 21 और दिल्ली युनिवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं देना जीने के संविधान के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से सौ फीसदी वित्तपोषित कॉलेजों और दिल्ली युनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पिछले मई महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इन शिक्षकों की ओर से दिल्ली युनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन(डूटा) ने दिल्ली सरकार से वेतन के मद में फंड जारी करने के लिए पत्र लिखा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद इन प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 


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