नई दिल्ली, 08 नवम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को और सुगम बनाने के लिए नए नियम बनाए जाने की पहल की है, जिसके तहत लाइसेंस हासिल करने और सुरक्षाकर्मियों की जांच पड़ताल करने के काम को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पोर्टल को और उपयोगी बनाने के जो प्रस्ताव दिए हैं उनका लक्ष्य व्यापार और कारोबार को आसान बनाना तथा डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करना है।
पत्र सूचना कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, निजी सुरक्षा एजेंसी संबंधी केंद्रीय (संशोधित) मॉडल नियमावली-2019 का मसौदा सरकार ने वेबासाइट पर डाला है। मसौदे के बारे में छह दिसम्बर तक टिप्पणियां और सुझाव भेजे जा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को समाज और कारोबार की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी माना है। देश में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही निजी सुरक्षा एजेंसियों का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा इस सेक्टर में 90 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। निजी सुरक्षा एजेंसी (नियमन) कानून 2005 से इस सेक्टर का नियमन होता है तथा राज्य सरकारें इसके लिए नियामक संस्थाएं नियुक्त करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस कानून का संचालन करता है तथा इस संबंध में आदर्श नियमावली तैयार करता है। ऐसी नियमावली 2006 में तैयार की गई थी। नियमावली में सुधार करने की पहल की गई है।