नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा।
याचिका बिजॉन कुमार मिश्रा ने दायर की थी। याचिका में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पीएमसी बैंक के बंद होने के बाद निवेशक परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करे।
पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल नामक कंपनी को अपने लोन की कुल रकम का करीब तीन चौथाई लोन दे दिया था। एचडीआईएल का ये लोन एनपीए होने की वजह से बैंक अपने खाताधारकों को पैसे देने में असमर्थ हो गया। उल्लेखनीय है कि पीएमसी बैंक के तीन खाताधारकों ने खुदकुशी कर ली है।