नई दिल्ली/मुंबई, 25 सितम्बर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर छह महीने की पाबंदी लगाने से इसके खाताधारकों के बीच भय का माहौल है। दरअसल आरबीआई ने पीएमसी बैंक से लेनदेन पर कड़ी पाबंदी लगा दी है, जिसमें छह महीने में सिर्फ एक बार में वो भी मात्र 1000 रुपये खाताधारकों को निकालने की छूट दी है। आरबीआई की इस पाबंदी से जमाकर्ता घबराए हुए हैं।
वहीं, खाताधारकों को पैसा डूबने का डर सता रहा है। आरबीआई का यह फैसला उस समय आया है जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से लोगों की नौकरी खतरे में है। बैंक के ऊपर लगाई गई पाबंदी से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि उसने पीएमसी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। इसके बाद भी लोगों को डर सता रहा है।
उल्लेखनीय है कि एनपीए को कम कर दिखाने और कई अन्य नियामकीय खामियों की वजह से रिजर्व बैंक ने पीएमसी पर छह महीने तक कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। इन पाबंदियों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए एक हजार रुपये तक की नकदी की निकासी की सीमा तय की गई है। इसके अलावा बैंक के नया लोन देने पर भी रोक लगा दी गई है।