बिहार: गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में चार को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद

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 इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा



पटना, 01 नवंबर (हि.स.)। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वर्ष 2013 में हुंकार रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कोर्ट ने नौ दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया।

बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद, दो को दस साल और एक को सात वर्ष की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अहमद हुसैन और फिरोज असलम को 10-10 साल की सजा और इफ्तेखर आलम को 7 साल की सजा सुनाई।

गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था। अन्य तीन दोषी पाए गए। एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

उल्लेखनीय है कि साल 2013 में हुए इस सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के बाद एनआईए को जांच का जिम्मा मिला था।


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