लखनऊ, 12 मार्च (हि.स.)। पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और समुचित पोषण के उद्देश्य से जनवरी 2017 में पूरे देश में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। चार साल में इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं का पंजीकरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश ने शुक्रवार को यह उपलब्धि हासिल की। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली व धात्री महिला को तीन किश्तों में 5000 रूपये प्रदान किये जाते हैं।
कोरोना संक्रमण काल में भी महिलाओं का किया गया पंजीकरण
योजना के राज्य नोडल अधिकारी राजेश बांगिया के मुताबिक वर्ष 2017 से 2020 के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदेश में कुल 71,85,847 पंजीकरण किये गए थे और वर्ष 2020-21 के दौरान 28,22,605 पंजीकरण करके प्रदेश एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गया । आज के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो यह 1,00,08,452 पर पहुंच चुका है। कोरोना काल में जहां बहुत सी योजनाएं प्रभावित हुईं थीं। वहीं इस योजना के तहत महिलाओं का बराबर पंजीकरण हो रहा था और उनके खाते में बराबर धनराशि भी पहुंच रही थी।
आशा कार्यकर्ताओं की रही अहम भूमिका
श्री बांगिया का कहना है कि इस कार्य में प्रदेश के लगभग सभी जिलों ने पूरी दिलचस्पी दिखाई, जिससे यह कार्य संभव हो पाया। आशा कार्यकर्ताओं की भी इसमें अहम भूमिका रही, समुदाय तक योजना के प्रचार-प्रसार और लाभार्थी को चिन्हित कर योजना के तहत पंजीकरण कराने में उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इस तरह सभी के सम्मिलित प्रयास से यह उपलब्धि हासिल हुई जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।
तीन किश्तों में मिलते हैं 5000 रुपये
पहली बार गर्भवती होने पर योजना के तहत पंजीकरण के लिए गर्भवती और उसके पति का कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड, मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, निजी अकाउंट ही मान्य होगा। पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने और गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर धात्री महिला को तीसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं।
घर बैठे किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ पाने के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके तहत www.pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, साइट पर ओटीपी डालकर संबंधित फॉर्म भर कर आवेदन किया जा सकता है। ऑफ़लाइन की व्यवस्था पहले की ही तरह चल रही है। इसके अलावा राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 भी जारी किया गया है। इस नम्बर पर लाभार्थी कॉल करके योजना के आवेदन सम्बनधी तथा भुगतान में आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।