लाहौर उच्च न्यायालय ने वापस की मुशर्रफ की याचिका

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लाहौर उच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध दी गई याचिका यह कहते हुए वापस कर दी कि शीतकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है।



लाहौर, 29 दिसम्बर (हि.स.)। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रशासक परवेज मुशर्रफ को उन्हें फांसी की सजा देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस किए जाने पर बड़ा झटका लगा है।
लाहौर उच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध दी गई याचिका यह कहते हुए वापस कर दी कि शीतकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है।
मुशर्रफ की ओर से यह याचिका अधिवक्ता ख्वाजा अहमद तारिक और अजहर सिद्दीकी ने दायर की थी। शुक्रवार को दी गई इस याचिका को उसी दिन वापस कर दिया गया था।

 


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