नई दिल्ली, 27 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित नियम इस साल दिसम्बर तक तैयार हो जाएंगे।
उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित नियमों पर सांसदों के साथ विचार-विमर्श के बाद पासवान ने मंगलवार को कहा कि नियमों को लेकर सुझाव के लिए लोगों को 15 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। इस बीच कोई भी अपने सुझाव दे सकता है। तत्पश्चात कानून के अनुरूप नियम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बार नियमों को बनाने में लंबा समय लग जाता था, किंतु तय सीमा में नियम तैयार किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून को संसद के पिछले सत्र में पारित किया गया है।
पासवान ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इसे शामिल करने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने उत्पाद को लेकर जो दावा करती है और वह उस पर खरा नहीं उतरती तो जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मशहूर शख्सियतों द्वारा भ्रामक विज्ञापन करने पर उनको साल भर के लिए प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान किया गया है।