विदेश अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पर लगी संसद की मुहर

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नई दिल्ली, 23 सितम्बर (हि.स.)। संसद ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक-2020 पर आज मुहर लगा दी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदे को व्यवस्थित करने संबंधित प्रावधान वाले इस विधेयक को लोकसभा ने इसी सप्ताह पारित कर दिया था, जिसके बाद आज इस पर संसद की मुहर लग गई।

राज्यसभा में बुधवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक-2020 को चर्चा के लिए पेश किया। इस पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही आधार की व्यवस्था से संबंधित संशोधन लाया गया है। इस विधेयक के पीछे हमारी मंशा है कि कोई भी संगठन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी तरह की बाधा न खड़ा करे और जिस उद्देश्य से संगठन को पैसा मिला है, उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि विधेयक में प्रस्ताव है कि किसी भी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारियों को एफसीआरए लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर देना आवश्यक होगा और सरकारी कर्मचारियों के विदेश से धन प्राप्त करने पर रोक होगी।

 


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