अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते पर्ल के हत्यारों को जेल में ही रखेगा पाकिस्तान

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नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का गला काटकर मारने वाले अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान अभी जेल से रिहा नहीं करेगा। एक पाकिस्तानी अखबार के अनुसार इस केस के चारों आरोपियों को 30 सितम्बर तक जेल में ही रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सिंध हाईकोर्ट ने इसी साल चार अप्रैल के अपने फैसले में मुख्य आरोपी अहमद उमर शेख की फांसी की सजा रद्द कर दी थी। बाकी के तीन दोषियों को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने उन्हें फिर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें अधिकतम तीन महीने की कस्टडी का प्रावधान है। उसके अनुसार पांच जुलाई को इन सबको रिहा किया जाना था।
सूत्रों के अनुसार इस केस के मुख्य आरोपी ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिक अहमद उमर शेख और उसके साथ तीन पाकिस्तानी नागरिक फहाद नसीम शेख आदिल और सलमान साकिब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे। सिंध सरकार और कराची जेल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पूरी दुनिया को हिला देने वाले इस जघन्य कांड में पाकिस्तान का नाम आतंकवाद को प्रायोजित वाले देश के रूप उस समय में आया जब फरवरी 2002 में वाल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या गला काट कर दी गई थी। इसके पहले पर्ल को पाकिस्तान से ही आतंकवादियों ने जनवरी 2002 में अगवा कर लिया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बाकायदा पर्ल के की हत्या का वीडियो भी जारी किया था। डेनियल पर्ल पाकिस्तानी में इस्लामी आतंकवाद पर रिपोर्ट तैयार करने कराची आए थे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद निचली अदालत ने अहमद उमर शेख को फांसी की सजा सुनाई थी , लेकिन इसी साल अप्रैल में सिंध हाईकोर्ट ने उमर की फांसी की सजा रद्द कर दी और चारों को छोड़ देने का हुक्म सुना दिया।
सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई। यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पाम्पियों ने एक ट्वीट के जरिए यह संदेश दिया कि अमेरिका डेनियल पर्ल की हत्या को भूल नहीं पाएगा और उसके हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करता रहेगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैसी ने यह बयान जारी किया कि उनकी सरकार सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और तब तक दोषियों को जेल में ही रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की सिंध सरकार के साथ साथ डेनियल पर्ल के माता पिता ने भी अपील दाखिल की है। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होने की संभावना है।


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