इस्लामाबाद, 18 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुशर्रफ ने अर्जी के जरिए विशेष अदालत के फांसी के फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिस पर रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से आपत्तियां लगाई गई हैं। अदालत के आदेश के अनुसार मुशर्रफ को पहले सरेंडर करना होगा।
उल्लेखनीय है कि 17 दिसम्बर को विशेष कोर्ट के फांसी के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। विशेष अदालत ने देशद्रोह मामले में मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी।
बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मामले की सुनवाई संविधान का उल्लंघन करते हुए की गई थी, इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।