पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के नियमों को दी मंजूरी

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इस्लामाबाद, 13 फरवरी (हि.स.)। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के नियमों को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत,  किसी भी जांच एजेंसी की और से किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से किसी भी प्रकार की सूचना या डेटा मांगने पर उसे उपलब्ध करवाना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनी को 500 मिलियन रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

कंपनी की तरफ से दी जाने वाली जानकारी में  उपभोक्ता की जानकारी, ट्रैफिक डेटा और सामग्री डेटा शामिल है। नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को लिखित या हस्ताक्षरित ईमेल में बताई गई किसी भी गैर कानूनी सामग्री को 24 घंटों में, जबकि इमरजेंसी मामलों में छह घंटे के भीतर  हटाना होगा।

इन सभी फर्मों को तीन महीने के अंदर इस्लामाबाद में स्थित फिजिकल अड्रेस के साथ पंजीकृत कार्यालय स्थापित करने होंगे। इन कंपनियों को तीन महीने के भीतर पाकिस्तान आधारित फोकल पर्सन की नियुक्ति करनी होगी, जो संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके साथ ही डेटा और ऑनलाइन सामग्री को रिकॉर्ड और संग्रहित करने के लिए 12 महीनों के अंदर पाकिस्तान में एक या एक से ज्यादा डेटाबेस सर्वर स्थापित करने होंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी सचिव शोएब अहमद सिद्दकी ने मीडिया को बताया कि 28 जनवरी की बैठक में संघीय कैबिनेट द्वारा नियमों का मंजूरी दी गई। जबकि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महासचिव फरातुल्लाह बाबर ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भले ही यह अधीनस्थ कानून था और  मुख्य कानूनों के अनुरूप नहीं था। लेकिन, इन नियमों को 2017 में दिए गए सीनेट अध्यक्ष के फैसले  के तहत संसद में लाया जाना चाहिए था।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज संसदीय नेता मशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि सरकार को सलाह मशवरा करने पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि 28 जनवरी को कैबिनेट के नियमों को पारित किए जाने के बाद भी इसे लगभग दो हफ्तों तक एक रहस्य के तौर पर क्यों रखा गया।

 


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