आरबीआई एटीएम की सुरक्षा को लेकर सख्‍त, बैंकों को जारी किए नए निर्देश.

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अब एटीएम तीन घंटे से ज्यादा कैशलेस नहीं रह पाएंगे। बैंकों को इस संबंध में निर्देश  भी जारी किए गए हैं। एटीएम में कैश नहीं होने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगेगा।



नई दिल्ली, 15 जून (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को नए निर्देश दिए हैं। बैंकों को जारी निर्देश में आरबीआई ने कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। वहीं बेहद ही सुरक्षित परिसरों मसलन हवाईअड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी।
सीसीएम समिति की सिफारिश पर जारी किए निर्देश
रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति(सीसीएम)  गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश जारी किए। इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है।
अब नकदी डालने का काम ओटीसी लॉक के जरिए
आरबीआई ने सुरक्षा उपायों के अंतगर्त यह तय किया है कि नकदी डालने के लिए अब एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन(ओटीसी) लॉक के जरिए होगा। इसके अलावा बैंकों को जारी निर्देश में कहा गया है कि 30 सितंबर,2019 तक सभी एटीएम को किसी ढांचे यानी दीवार, जमीन या खंभे से जुड़ा होना जरूरी है। हालांकि उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी।
एटीएम के लिए वृहद निगरानी प्रणाली की जरूरत
रिजर्व बैंक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें ताकि समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके। आरबीआई ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
तीन घंटे से ज्यादा कैशलेस नहीं रह पाएंगे एटीएम
एक अन्‍य अहम फैसले में आरबीआई ने एटीएम में कैश की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की पहल की है। इसमें अब एटीएम तीन घंटे से ज्यादा कैशलेस नहीं रह पाएंगे। बैंकों को इस संबंध में निर्देश  भी जारी किए गए हैं। एटीएम में कैश नहीं होने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगेगा।

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