सिख विरोधी दंगा : सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, रहना होगा जेल में

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जमानत याचिका पर होली बाद सुनवाई करेगा कोर्ट



नई दिल्ली, 14 फरवरी (हि.स.)। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सज्जन कुमार फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सज्जन कुमार की जमानत यचिका पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

सज्जन कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने आज  सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा। विकास सिंह ने कहा कि सज्जन कुमार का वजन 13 किलो कम हुआ है। उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

बीते 06 नवम्बर,2019 को कोर्ट ने सज्जन कुमार का मेडिकल रिपोर्ट तलब किया था। विकास सिंह ने कहा था कि सज्जन कुमार की तबियत खराब है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उसके बाद कोर्ट ने एम्स अस्पताल से सज्जन कुमार का मेडिकल रिपोर्ट तलब किया था।

उससे पहले 04 नवम्बर,2019 को कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सज्जन कुमार की ओर से वकील शेखर नफड़े ने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच से जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। तब जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वो देखेंगे।

सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगे के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 05 अगस्त,2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामले में जमानत नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सज्जन कुमार की अपील पर भी तुरंत सुनवाई से भी इनकार कर दिया था।

 


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