नई दिल्ली, 15 नवम्बर (हि.स.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मीडिया रिपोर्ट को भ्रामक और गलत बताते हुए ये साफ किया है कि सैलरी पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इसलिए मीडिया में चल रही यह खबर भ्रामक है। दरअसल इस रिपोर्ट से यह दावा किया जा रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अन्य बड़े कर्मचारियों की सैलरी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के बारे में विचार कर रहा है।
सीबीआईसी ने यह साफ किया है कि सैलरी पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इसलिए मीडिया में चल रही यह खबर भ्रामक है। उल्लेखनीय है कि मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि टैक्स डिपार्टमेंट सीईओ की सैलरी यानी वेतन पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसका खंडन अब डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है।