अहमदाबाद, 22 जनवरी (हि.स.)। नित्यानंद आश्रम मामले में अहमदाबाद की पुलिस ने नित्यानंद, प्राण प्रिया और प्रियातत्वा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। तीनों आरोपितों के खिलाफ बच्चों को डरा-धमका कर रखने के लिए चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में 50 गवाहों के बयान लिये गए हैं। 83 पन्नों की चार्जशीट ग्राम्य अदालत में पेश की गई है।
चार्जशीट के अनुसार नित्यानंद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। कहा जाता है कि नित्यानंद का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आरोपित नित्यानंद को ग्राम्य पुलिस ने खोजा लेकिन नित्यानंद का कोई पता नहीं चल पाया है। नित्यानंद फिलहाल किस देश में छुपा हुआ है, यह पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसके खिलाफ के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और सीआरपीसी 70 के हिसाब से एक वारंट भी जारी किया गया है।
क्या था पूरा मामला
प्रियातत्वा : आश्रम संचालिका
प्रियातत्वा हाथीजण में मठ की संचालिका थी। दो बच्चों के अपहरण और उन्हें मठ से बाहर बंधक बना कर रखने के बाद प्रियातत्वा की भूमिका सामने आई। प्रियातत्वा को बच्चों को बंधक बनाकर रखने का जिम्मा सौंपा गया था। वह बच्चों का ख़ास देखभाल रखा करती थी।
प्राणप्रिया : मठ की प्रमुख
प्राणप्रिया को नित्यानंद के हाथीजण आश्रम के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नित्यानंद के निर्देश पर बच्चे के माता-पिता को मठ की गतिविधियों के बारे में कुछ भी कहने के लिए मना करने पर उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी जाती थी। इससे पहले, 20 नवम्बर को नित्यानंद आश्रम के मठ की प्रमुख प्राणप्रिया और प्रियातत्वा को हाथीजण के पास ग्राम्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों पर बच्चों के अपहरण और बंधक बनाकर पुष्पक सिटी में रखने के सबूत मिले।
पुलिस जांच में पता चला है कि प्राणप्रिया और प्रियातत्वा ने आश्रम में बच्चों द्वारा काम नहीं किये जाने या उनके माता-पिता को बुलाने के लिए गुरुद्रोह और कालभैरव को शाप देने की धमकी दी थी।