नई दिल्ली, 12 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से धोखाधड़ी के आरोपित भूषण स्टील के पूर्व चीफ फाइनेंशियल अफसर नितिन जौहरी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पहले लगी रोक के चलते जौहरी अभी जेल में ही हैं। जौहरी पर अलग-अलग बैंकों में फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप हैं। जौहरी ने 2014-15 से लेकर एक निश्चित समय में बीस हजार करोड़ रुपये के लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी करवाए। इस तरह भूषण स्टील ने वर्किंग कैपिटल जुटाई ताकि लोन एनपीए घोषित ना हो।
पिछले 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने नितिन जौहरी को जमानत दे दी थी। जस्टिस सुनील गौर ने जमानत दी थी। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।