निठारी कांड के 12वें मामले में भी सुरेंद्र कोली दोषी करार

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गाजियाबाद, 15 जनवरी (हि.स.)। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के 12वें केस में भी विशेष सीबीआई अदालत ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा को लेकर 16 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले भी निठारी कांड के 11 केसों में कोर्ट सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुना चुकी है।
निठारी कांड के इस मामले में सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, हत्या और रेप के आरोप में आरोप पत्र पेश किया था। पुख्ता सबूतों के अभाव में विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया। सीबीआई के अधिवक्ता जेपी शर्मा ने बताया कि निठारी कांड के 12वे मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने विचारधीन था। सीबीआइ विशेष कोर्ट में 319 दिन चली। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य को देखकर कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर सबूत के अभाव में बच गया। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर 2006 को निठारी में रहने वाली एक युवती कोठी की सफाई के लिए घर से निकली थी, इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन बेटी नहीं मिली। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके बाद मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे नाले में कई शव मिलने के बाद मामला सामने आया। इस मामले में 19 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 केस अभी पंजीकृत हैं। इनमें से 11 मामलों में अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है।

 


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