नई दिल्ली, 01 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़कर यातायात सुरक्षा के लिए पूरे देश में नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 रात 12 बजे के बाद से लागू हो गया। इस कानून के लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब 10 गुना तक अधिक जुर्माना देना पड़ेगा।
इस कड़ी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कई लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते दिखे, जिन पर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना लगाया। नए कानून में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले ये 100 रुपये था। रेड लाइट जंप पर पहले जुर्माना 1 हजार रुपये था, अब 5 हजार रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।
नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ये गलती करने पर दो साल तक जेल और 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 500 रुपये था।
इसी तरह इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 500 रुपये की बजाय एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 5 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले इसके लिए 1 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था।