गंगटोक, 02 सितंबर (हि.स.)। सिक्किम सरकार ने राज्य के बाहर से सिक्किम में प्रवेश के संबंध में एक नई निर्देशिका जारी की है। सिक्किम के स्थायी निवासी, जिनके पास सिक्किम में घर हैं और जो पिछले दो साल से राज्य में किराए के मकान में रह रहे हैं, अब उन्हें सिक्किम में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है यदि वे राज्य से कहीं बाहर फंसे हुए हैं। लेकिन, सभी के लिए राज्य सरकार के पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त गृह एकांतवास के लिए भी निर्देशिका जारी की गई है। यदि लोगों के घरों में एकांतवास में रहने के लिए एक अलग व्यवस्था है, तो जांच के बाद जिला प्रशासन ऐसे लोगों को गृह एकांतवास में रहने की अनुमति दे सकता है। यदि ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो उन्हें पैड व सुविधा एकांतवास में रहना होगा। इसी तरह, अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों और मजदूरों के लिए उन्हें कंपनी, ठेकेदार और रोजगार प्रदान करने वाले व्यापारियों को आवेदन करना होगा। श्रमिकों को एकांतवास में रखने की सुविधा और खर्च भी संबंधित लोगों को वहन करना होगा।
निर्देशिका में आगे कहा गया है कि यदि कोई भी व्यवसाय, आधिकारिक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दो से चार दिनों के लिए सिक्किम आना चाहता है, तो उन्हें भी सिक्किम आने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, उन्हें भी सरकारी पोर्टल में पंजीकृत करना अनिवार्य है। सिक्किम आने वाले ऐसे लोगों को सीधे एकांतवास के लिए भेजा जाएगा और 48 घंटे के बाद उनकी आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। यदि कोई हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से वाहन ला रहा है, तो उसी दिन वाहनों को वापस करना होगा। तकनीकी समिति की सिफारिश के अनुसार अब लोगों को केवल 11 दिनों के लिए एकांतवास में रहना होगा। इससे पहले 28 दिनों के लिए एकांतवास में रहने की सिफारिश की गई थी।