बैंक घोटाला : अजित पवार के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया। इस मामले में पिछले 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पवार और अन्य लोगों के खिलाफ एक हज़ार करोड़ के घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।



नई दिल्ली, 02 सितम्बर (हि.स.)। महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजित पवार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवार और अन्य लोगों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया। इस मामले में पिछले 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पवार और अन्य लोगों के खिलाफ एक हज़ार करोड़ के घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ अजित पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को भी बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले में अजित के अलावा एनसीपी नेता जयंत पाटील समेत महाराष्ट्र के 34 जिलों के को-ऑपरेटिव बैंकों के अधिकारी शामिल हैं। इन पर 2007 से 2001 के बीच बैंक को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

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