लाहौर, 25 अक्टूबर ( हि.स.)। लाहौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खराब स्वास्थ्य होने के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चौधरी चीनी मिल मामले में जमानत दे दी है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
विदित हो कि पीएमल-एन के अध्यक्ष और नवाज शरीफ के भाई शहबाज ने पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि नवाज की बीमारी का इलाज चल रहा है और इलाज संभव है। इनके जैसे कई लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने जमानत दे दी।
अदालत के संक्षिप्त आदेश के मुताबिक, इस मामले में रिहाई के लिए उन्हें एक-एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये दो बांड भरना होगा। नवाज के वकील आजम नजीर तरार ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल के खराब होते स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी, ताकि उनका बेहतर इलाज कराया जा सके। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरित किया जाएगा या विदेश जाने की इजाजत मिलेगी।
विदित हो कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की हिरासत से वह तब तक रिहा नहीं होंगे जब तक अल जजिया मामले में उनकी सजा निलंबित नहीं की जाती है। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई थी। इस मामले में की सुनवाई अगले मंगलवार को होगी।
इसी तरह मानवीय आधार पर मरियम नवाज की तुरंत रिहाई के लिए भी एक दायर की गई थी , लेकिन इस याचिका पर सोमवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि नवाज शरीफ का प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहा है जिससे उनकी हालत बिगड़ रही है, हालांकि यह बीमारी लाइलाज नही है।