देशद्रोह मामले में सुरक्षित फैसले के खिलाफ मुशर्रफ की याचिका स्वीकार
लाहौर, 26 नवम्बर (हि.स.)। देशद्रोह मामले में विशेष अदालत के सुरक्षित फैसले के खिलाफ पूर्व तानाशाह जनरल मुशर्रफ की याचिका को लाहौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
विदित हो कि न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी के नेतृत्व में पीठ ने सोमवार को मुशर्रफ के वकील ख्वाजा अहमद तारिक रहीम को याचिका के समर्थन में दो बिन्दुओं पर ध्यानकेंद्रित करने वाला बयान देने और अदालत का सहयोग करने को कहा था। लेकिन मंगलवार को अदालत ने अपनी आपत्ति वापस ले ली और याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
दरअसल, पीटीआई सरकार ने भी मुशर्रफ की काफी मदद की है। अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति नकवी ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक मामले के मंत्रालय ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देशद्रोह मामले में सुरक्षित फैसले के संबंध में एक याचिका दायर की है। इस पर मुशर्रफ के वकील ने कहा कि संघीय सरकार ने फैसले को रोकने के लिए याचिका दायर की है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब विशेष अदालत के वजूद पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसके फैसले का क्या मतलब है। उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में पिछले 19 नवम्बर को 28 नवम्बर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि इस मामले में अदालत उन्हें सजा सुनाएगी।
मुशर्रफ के खिलाफ यह मामला साल 2013 में दायर किया गया था। साल 2014 में उन पर आरोप तय किया गया था, लेकिन तब से यह मामला खींच रहा था।