फांसी के फैसले को मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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अर्जी में आगे कहा गया है कि अदालत ने मुशर्रफ की बीमारी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें अनुपस्थित करार दिया।



इस्लामाबाद, 16 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने गुरुवार को विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अर्जी में कहा गया है कि मुशर्रफ जानबूझ कर विशेष कोर्ट से अनुपस्थित नहीं रहे। गंभीर बीमारी के कारण ही वे कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। अर्जी में आगे कहा गया है कि अदालत ने मुशर्रफ की बीमारी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें अनुपस्थित करार दिया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसम्बर में मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाने वाली विशेष कोर्ट के गठन को ही अंसवैधानिक करार दे दिया था।

फैसले के खिलाफ मुशर्रफ द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई कर रही एलएचसी पीठ ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ देशद्रोह का मामला कानून के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।

 


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