इस्लामाबाद, 27 दिसम्बर (हि.स.)। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने विशेष अदालत के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। विशेष अदालत ने पिछले दिनों उन्हें देशद्रोह मामले में फांसी की सजा सुनाई थी।
विदित हो कि मुशर्रफ ने साल 2007 में संविधान को निलंबित कर दिया था और देश में आपातकाल लागू कर दिया था। साल 2013 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 2014 में उन पर आरोप तय किया गया था। इसके बाद से यह मामला अदालत में लटका हुआ था।
विशेष अदालत ने मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया और उन्हें 17 दिसम्बर को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि इस दौरान अगर पूर्व तानाशाह की मौत हो जाती है तो उनकी लाश को इस्लामाबाद के चौक पर तीन दिनों तक लटकाया जाए।
समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, मुशर्रफ के वकील अजहर सिद्दिकी ने अपने मुवक्किल के एवज में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए 86 पृष्ठ की याचिका दायर की है जिसमें अदालत के फैसले काे जल्दबाजी लिया गया बताया है। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने भी सुप्रीमकोर्ट में मुशर्रफ के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की है।
लाहैर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ न्यायाधीश मजहर अली नकवी के नेतृत्व में इस याचिका पर 9 जनवरी, 2020 को सुनवाई करेगी।