मुशर्रफ फांसी मामला : लाहौर हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट के गठन को बताया असंवैधानिक

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विशेष कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सर्वम्मति से फैसला सुनाया,  जिसमें जस्टिस सईद मजाहर ली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर शामिल थे।



इस्लामाबाद, 14 जनवरी (हि.स.)। लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाने वाली विशेष कोर्ट के गठन को ही अंसवैधानिक करार दे दिया।

फैसले के खिलाफ मुशर्रफ द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई कर रही एलएचसी पीठ ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ देशद्रोह का मामला कानून के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।

विशेष कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सर्वम्मति से फैसला सुनाया,  जिसमें जस्टिस सईद मजाहर ली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसम्बर को 74 वर्षीय परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। छह साल तक उनके खिलाफ देशद्रोह के हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई चली थी। यह केस उस समय की पीएलएमएन सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ दाखिल किया था।

पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार मुशर्रफ के वकील अजहर सिद्दीकी के हवाले से खबर दी गई है कि मुशर्रफ की याचिकाओं पर सोमवार के बाद ही फैसला सुनाए जाने की संभावना है।


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