मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में

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नई दिल्ली, 05 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने फारुकी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फारुकी के खिलाफ यूपी में जारी प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी है।
फारुकी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें जमानत याचिका ठुकरा दी गई थी। हाईकोर्ट ने पिछले 28 जनवरी को फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फारुकी और चार अन्य लोगों को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। फारुकी पर इंदौर में 1 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान हिन्दू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का आरोप है। फारुकी के खिलाफ बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। फारुकी के अलावा जिन चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें एडविन अंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास शामिल हैं।

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