मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपित दोषी करार

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ब्रजेश ठाकुर समेत दस आरोपित पॉक्सो और गैंगरेप के दोषी करार कोर्ट ने 9 महिला आरोपितों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना



नई दिल्ली, 20 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपितों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत दस आरोपितों को पॉक्सो और गैंगरेप का दोषी करार दिया। कोर्ट ने 9 महिला आरोपितों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना । एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने जिन आरोपितों को दोषी करार दिया, उनमें उन्हें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में रहनेवाली नाबालिग लड़कियों के साथ कई बार रेप हुए। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपित को दोषमुक्त कर दिया । कोर्ट आरोपितों की सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें 28 जनवरी को सुनेगा।

आज कोर्ट जब फैसला सुना रहा था, उस समय आरोपित कोर्ट में ही रोने लगे। एक आरोपित ने कोर्ट ने कहा कि हमने किसी को हाथ भी नहीं लगाया। कुछ आरोपितों ने कोर्ट से रहम की मांग की। इस मामले में कोर्ट इसके पहले तीन बार किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 20 आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अभियुक्तों की ओर से कहा गया  था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है। सभी केस भ्रमपूर्ण हैं। न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान। आरोपितों की तरफ से कहा गया था कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया। कोर्ट के पहले पीड़ितों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट या सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया। इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले साल 25 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए।

पिछले साल 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने आरोपितों पर यौन उत्पीड़नआपराधिक साजिशपॉक्सो एक्ट की धारा 3, 5 और 6 के सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था । इस मामले में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपित बनाया था, उनमें मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुरशाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधुमोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्कीमुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुजबाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्माशेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंहअश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम हैं।

 


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