नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। इससे ऐसे वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी, 2020 या उसके बाद से समाप्त हो गई थी।
इन सभी दस्तावेजों की वैधता कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से चौथी बार बार बढ़ाई गई है। इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था। उसके बाद 30 सितम्बर तक और फिर 31 दिसम्बर तक। अब ये सभी दस्तावेज अगले साल मार्च तक वैध रहेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि, कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है। यह उन सभी वाहन दस्तावेजों पर लागू होगा जिनकी वैधता 1 फ़रवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी।
इसमेंं कहा गया है, प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक मान्य समझें। इससे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में इस साल 30 मार्च, 9 जून और 24 अगस्त को सलाह जारी की थी। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट की वैधता (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज को 31 दिसम्बर 2020 तक वैध माना जा सकता है।