शिकायतकर्ताओं के पैसे लौटाने पर मोंटी चड्ढा को मिली जमानत

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अदालत ने कहा कि विदेश जाने के पहले मोंटी चड्ढा को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी



नई दिल्ली,17 जून (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शराब कारोबारी स्व.पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा को जमानत दे दी है। साकेत कोर्ट के सेशंस जज ने मोंटी चड्ढा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
सुनवाई के दौरान मोंटी चड्ढा के वकील विकास पाहवा ने कहा कि मोंटी चड्ढा के खिलाफ जिन निवेशकों ने शिकायत की है उनके पैसे ब्याज समेत लौटा दिए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अगर कोई और निवेशक भी आगे आकर शिकायत करता है तो उसके भी पैसे ब्याज समेत लौटाए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने मोंटी चड्ढा की जमानत मंजूर की। कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि मोंटी चड्ढा को विदेश जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से पिछले 13 जून को जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज मोंटी चड्ढा ने सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन जमानत पर बहस करने के लिए उनके वकील उपलब्ध नहीं थे जिसके बाद कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया।
पिछले 13 जून को कोर्ट ने मोंटी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 3 दिनों की रिमांड की मांग की थी। सुनवाई के दौरान मोंटी चड्ढा के वकील ने फ्लैट खरीददारों के पैसे लौटाने की बात कही।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मोंटी चड्ढा को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। वह विदेश भागने की फिराक में था। मोंटी पर फ्लैट बॉयर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। मोंटी चड्ढा की रियल इस्टेट कंपनी हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर फ्लैट खरीददारों से सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। उस पर आरोप है कि उसने कई निर्माण कंपनियां बनाकर सस्ते फ्लैट के नाम पर लोगों से पैसे ठगे और उन्हें फ्लैट नहीं दिए।
मोंटी के पिता पोंटी चड्ढा की 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता की मौत के बाद से मोंटी ही शराब से लेकर रियल एस्टेट का कारोबार संभाल रहा है।

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