मीसा भारती से जुड़े 8000 करोड़ के धन शोधन मामले में 13 आरोपितों को जमानत

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कोर्ट ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी जमानत



नई दिल्ली, 23 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में 13 आरोपितों को आज जमानत दे दी। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार की कोर्ट में आज 13 आरोपित पेश हुए और अलग-अलग जमानत याचिका दायर की। आज सुनवाई के दौरान मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार कोर्ट में पेश नहीं हुए और उन्होंने आज कोर्ट से पेशी की छूट की मांग की। कोर्ट ने उन्हें आज कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने सभी आरोपितों को निर्देश दिया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने सभी आरोपितों को निर्देश दिया कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने आज जिन आरोपितों को जमानत दी, उनमें देबासिस दीक्षित, बिनीत कपूर, अमित अरोड़ा, रविंद्र गोयल, स्वाति पाह्वा, संजय कुमार ग्रोवर, अनुज गर्ग, कुलदीप चौहान, विनोद कुमार गुप्ता औऱ धीरेंद्र कुमार शामिल हैं।

कोर्ट ने आज देबासीस दीक्षित, बिनीत कपूर औऱ अमित अरोड़ा के बेल बांड को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने रविंदर गोयल, स्वाति पावा, संजय कुमार ग्रोवर और पंकज कुमार को सुनवाई की अगली तिथि को बेल बांड भरने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने जिन लोगों निजी बांड पर जमानत दिया उनमें मुकेश शर्मा, प्रकाश हिरावत, अनुज गर्ग, कुलदीप चौहान, विनोद कुमार गुप्ता और धीरेन्द्र कुमार शामिल हैं।

पिछले 2 नवम्बर को कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपितों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपें। पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने 35 नए आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 35 आरोपितों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपित बनाया गया है। आरोपित 15 लोगों में चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं।

मार्च, 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 6 जनवरी, 2018 को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने 5 फरवरी, 2018 को इस मामले के आरोपित संत लाल अग्रवाल और सतीश पाह्वा को जमानत दे दी थी । कोर्ट ने दोनों को एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं।

उल्लेखनीय है कि इसी मामले में 25 जनवरी, 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपित सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी । जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपये मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपये प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया।

ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिये सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था।

 


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