नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई उड़ानों के लिए जारी की गाइडलाइन
नई दिल्ली, 21 मई (हि.स.)। घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से फिर शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि वह हवाई किरायों पर निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा एयरलाइंस को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की अवधि के दौरान इसका पालन करना होगा। 25 मई को घरेलू यात्री उड़ान शुरू करने के पहले दिन सीमित संचालन यानी लगभग एक तिहाई उड़ानों की ही अनुमति होगी।
मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को अपनी उड़ान के निर्धारित प्रस्थान समय से दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर रिपोर्ट करना होगा। केवल वेब चेक-इन करने वालों ही टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। केवल एक चेक-इन बैग को अनुमति दी जाएगी और एयरलाइंस उड़ानों में कोई भोजन सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी।उड़ान के लिए बोर्डिंग प्रस्थान से 60 मिनट पहले शुरू होगी और प्रस्थान से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था जिसके बाद से वाणिज्यिक यात्री उड़ानों का संचालन निलंबित कर दिया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि घरेलू उड़ानें 25 मई से फिर से शुरू की जाएंगी।