खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक को दी मंजूरी लोकसभा ने

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नई दिल्ली, 19 मार्च (हि.स.)। लोकसभा ने शुक्रवार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी। सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया ।

केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को इस विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते  हुए कहा कि इसका उद्देश्य खदानों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और कारोबारी अनुकूल स्थिति तैयार करना है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर खदानों के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले सिफारिश के आधार पर आवंटित किया जाता था। किंतु, मोदी सरकार के आने के बाद इस पर रोक लगी और पारदर्शिता लाई गई। पूरी आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के विन्सेंट पाला ने कहा कि आदिवासी जनसंख्या के आधार पर संविधान की छठी अनुसूची में आने वाले त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम जैसे राज्यों को इस संशोधन से अलग रखना चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि राज्यों में हस्तक्षेप को कम करने और जिला खनिज फाउंडेशन को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

 


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