अब कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे यात्री के लिए जरूरी होगा एयरबैग

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नई दिल्ली, 29 दिसम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार निर्माता कंपनियों को ड्राइवर के बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग देना अनिवार्य कर दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से एक माह के भीतर राय मांगी है। इसके बाद इन नियमों को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय करते हुए वाहन चालक की बगल वाली सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए एक एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्‍ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस उपाय के कार्यान्‍यवन के लिए प्रस्तावित समय सीमाएं नए मॉडल के लिए 01 अप्रैल,  2021 और मौजूदा मॉडल के लिए 01 जून,  2021 हैं।

 


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