मुम्बई, 14 जून (हि.स.)। मालेगांव विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपितों लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को जमानत दे दी है। यह फैसला हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने नियमित सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दी।
मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कुल सात अरोपित हैं। प्रज्ञा ठाकुर मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद बन चुकी हैं। पिछले सप्ताह उनकी भी पहली बार कोर्ट में पेश हुई थी। उससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपितों को सप्ताह में कम से कम एक बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस आई.ए. महंती और जस्टिस ए. एम. बदर की खंडपीठ ने चार आरोपितों लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को जमानत दे दी। अदालत ने इन सभी की 50-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत स्वीकार की है। हालांकि सभी आरोपितों को विशेष कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान पेश होने का भी सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपितों को चेतावनी दी है कि इस मामले से संबंधित किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न करें और न ही किसी गवाह पर दबाव बनाएं।
उल्लेखनीय है कि 29 सितम्बर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के समीप हुए धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बांधे गए विस्फोटक पदार्थ से इसे अंजाम दिया गया था। जिन चार आरोपितों को आज जमानत दी गई है, उन सभी को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। चारों ने साल 2016 से ही विशेष अदालत में जमानत देने की अर्जी दाखिल की थी।