बालिग लड़की इच्छा के मुताबिक किसी के साथ कहीं भी रह सकती हैः हाई कोर्ट

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नई दिल्ली, 25 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई बालिग लड़की अपनी इच्छा के मुताबिक किसी के साथ कहीं भी रह सकती है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने एक लड़की के रिश्तेदार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि लड़की को बबलू नामक लड़के के घर पहुंचाए, जिसके साथ उसने अपनी मर्जी से शादी की है।

लड़की के भाई ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि लड़की पिछले 12 सितम्बर से गायब है। याचिका में बबलू नामक लड़के पर संदेह जाहिर किया गया था। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने लड़की को ढूढ़ा और कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया। कोर्ट ने जब लड़की से बात की तो उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से बबलू के यहां गई थी और उसने उससे शादी कर ली है।

दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का जन्म 2000 में हुआ था। कोर्ट ने पाया कि जब लड़की गायब हुई थी तो वह बालिग थी। लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराया गया। कोर्ट ने पाया कि लड़की बालिग है, ऐसे में वह जिसके साथ जहां चाहे रह सकती है। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो लड़की को बबलू के घर पहुंचाए।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया को वो लड़की के भाई और मां-पिता को समझाए कि वे कानून अपने हाथ में न लें और लड़की या बबलू को धमकी न दे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि लड़की बबलू के साथ जहां रहेगी, वहां के बीट कांस्टेबल का फोन नंबर उसे उपलब्ध कराया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वो पुलिस की मदद ले सके।

 


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