नई दिल्ली, 17 दिसम्बर (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जी मीडिया समूह की ओर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें जमानत दे दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने महुआ मोईत्रा को बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
पिछले 25 सितंबर को कोर्ट ने महुआ मोईत्रा को बतौर आरोपी समन जारी किया था जिसके बाद मंगलवार को महुआ मोईत्रा कोर्ट में पेश हुई थीं। कोर्ट ने पिछले 2 अगस्त को मोइत्रा के खिलाफ संज्ञान लिया था। इस मामले में जी मीडिया की ओर से दो गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
जी मीडिया ने महुआ मोइत्रा द्वारा चोर और पेड न्यूज कहे जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है। सुनवाई के दौरान जी मीडिया की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट को वह वीडियो दिखाया था जिसमें महुआ मोइत्रा जी न्यूज को चोर और पेड न्यूज कहा था। अग्रवाल ने महुआ मोइत्रा के इस बयान पर खासा जोर दिया जिसमें जी मीडिया के मालिक को चोर कहा गया है।
याचिका में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने पिछले 3 जुलाई को जी मीडिया के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं। याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने कठिन परिश्रम से प्रतिष्ठा अर्जित की है। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान से जी मीडिया की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
पिछले 15 जुलाई को महुआ मोईत्रा ने जी न्यूज़ के प्रमुख सुधीर चौधरी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था । बाद में ये केस राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।