दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस महबूबा मुफ्ती की याचिका पर
नई दिल्ली, 10 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो महबूबा के खिलाफ जारी समन पर जोर नहीं देंगे। ईडी ने महबूबा को 15 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपित या गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया गया है। उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपित नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है।
याचिका में महबूबा ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है। धारा 50 के तहत ईडी किसी को समन जारी करती है। ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है।