चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ मधु कोड़ा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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चुनावी खर्चों के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर आयोग ने उन्हें 2017 में अयोग्य ठहराया था, 15 को सुनवाई 



नई दिल्ली, 13 नवम्बर (हि.स.)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में खर्चों के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर चुनाव आयोग ने उन्हें 2017 में अयोग्य ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 15 नवम्बर को सुनवाई करेगा।
मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने उन पर चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दिया था। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से 2009 का चुनाव जीता था।
निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्यौरा न देने पर क्यों न उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए? निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कोड़ा द्वारा जमा करवाया गया ब्यौरा गलत था। उसके बाद आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग के इसी फैसले को कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 


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