रासुका के तहत निरुद्ध लोनी का तांत्रिक वीडियो प्रकरण के आरोपित उम्मेद पहलवान

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गाजियाबाद, 30 जून (हि.स.)। लोनी के बहुचर्चित बुजुर्ग तांत्रिक वीडियो वायरल मामले प्रकरण के मुख्य आरोपित उम्मीद पहलवान को पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध किया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक अमित कुमार पाठक ने बताया कि उम्मेद पहलवान पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डाल कर धर्मिक उन्माद फ़ैलाने की कोशिश करने का आरोप है।
उन्होंने बताया कि उम्मेद पहलवान उर्फ़ उम्मेद इदरीशी उर्फ़ कूदू उम्र 45 वर्ष पुत्र युनुस निवासी लक्ष्मी गार्डन डी ब्लाक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी देहपा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ है। उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त उम्मेद पहलवान के विरुद्ध 16 जून को थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा आईपीसी व आईटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर 19 जून को जेल भेज दिया गया था।
बता दें कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 14 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बॉर्डर असमर्थ अब्दुल समद केस के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे और उनकी दाढ़ी भी काट दी थी। इस मामले को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने तरीके से वायरल कर पूरे देश का माहौल खराब करने का कोशिश किया था। इस मामले में उम्मीद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक इस प्रकरण में कुल 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। लोनी बॉर्डर पुलिस ट्विटर के प्रबंध निदेशक को भी इसको लेकर नोटिस जारी कर चुकी है।

 


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