बढ़ाया गया लॉकडाउन हरियाणा में पांच जुलाई तक

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नहीं खुलेंगे स्विमिंग पूल और स्पा
 विश्वविद्यालयों में केवल प्रैक्टिकल क्लासों को मंजूरी
 स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्टेडियम में खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस



चंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ प्रदेश में आगामी पांच जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने रविवार को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के लिए नए निर्देश जारी करते हुए सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सूचित कर दिया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अभी स्विमिंग पूल व स्पा सेंटर बंद रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रदेश में चल रही दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में चल रहे कारपोरेट ऑफिसों को शत प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संचालन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार में पहले ही तरह 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को सामान्य की भांति कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बशर्ते प्रबंधक अपने परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएंगे।
स्पोट्र्स कांप्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोरोना नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
सरकार ने विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों के आने तथा विश्वविद्यालयों की लैबोरेट्री में प्रैक्टिकल कक्षाएं लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में चल रहे जिम पहले ही तरह अभी भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टारेंट, बार को अधिकतम पचास प्रतिशत सिटिंग के साथ दी गई इजाजत जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों को लेकर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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